ब्यूरो: देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के खतरा को भांपते हुए मोदी सरकार ने 43 मोबाइल एप्प पर पाबंदी लगा दी है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत केंद्र सरकार ने यह रोक लगाई है। इसमें बताया गया है कि ये मोबाइल एप्स ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला गृह मंत्रालय की उस रिपोर्ट पर लिया गया है, जिसमें साइबर क्राइम को रोकने के सख्त कदम उठाने की सिफारिश की गई है।
कब-कब मोबाइल एप्स पर लगाई रोक?
29 जून को पहली बार 59 चीनी एप्प पर रोक लगाई गई। 27 जुलाई को दूसरी बार 47 एप्प बैन किए गए। 2 सितंबर को सरकार ने पबजी समेत 118 एप्प को बंद किया था और उसके बाद 24 नवंबर को 43 मोबाइल एप्प को बैन किया गया है।